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: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने 3 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड से किया दंडित

 

सरदारपुर। सरदारपुर तहसील के गांव राजपुरा मे नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले मे सरदारपुर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट )  राधाकिशन मालवीय, द्वारा 10 मार्च को निर्णय पारित करते हुए, आरोपी दशरथ पिता विक्रम वसुनिया जाति भील उम्र 20 साल निवासी राजपुरा थाना अमझेरा को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी  पी.एल. मेड़ा ने बताया कि दिनांक 28.10.2020 को थाना अमझेरा में पीडिता द्वारा अपने पिता  के साथ उपस्थित होकर  मौखिक सूचना दी गई कि वह राजपुरा रहती है, पढी- लिखी नहीं है रात करीब 1 बजे की बात है घर में सब सो रहे थे पीडिता पेशाब करने घर से बाहर  निकली तो गांव का ही रहने वाला लडका दशरथ पिता विक्रम वसुनिया जाति भील आया ओर बुरी नियत से उसका सीधा हाथ पकडकर अपनी ओर खींचा ओर बोला कि ‘’चल मेरे साथ तुझे में भगाकर ले जाऊँगा और तेरे पिताजी को कुछ पता नहीं चलेगा’’ इस पर पीडिता ने अपने पापा को आवाज लगाई तो पिडिता के पापा के आने पर उन्हें देखकर दशरथ वहां से भाग गया था फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।  आरोपी के विरूद्ध थाना अमझेरा पर धारा 354 क भादवि एवं 7/8 पॉस्कोल एक्ट। के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मा. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान  न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी दशरथ पिता विक्रम वसुनिया जाति भील उम्र 20 साल निवासी राजपुरा थाना अमझेरा को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक  बी.एस. बिलवाल द्वारा की गई।

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