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: मोटर साईकल के चालक को ट्रेक्टर से टक्कर मारने वाले आरोपी को सजा एंव अर्थदंड से किया दंडित

सरदारपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर महेंद्र सिंह मेहसन द्वारा आरोपी जगदीश पिता गंगाराम मारु उम्र 68 वर्ष निवासी श्यामपुरा थाना सरदारपुर को धारा 279 एवं 337 भादवी में 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹ 2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 30.6.16 की है फरियादी बीजू ने थाने पर उपस्थित होकर बताया कि मेरा लड़का पवन घटना के दिन मोया खेड़ा मनोहर के यहां नौकर है और मनोहर के यहां से बोने के लिए सोयाबीन लेकर आया था जो वापस मोटरसाइकिल से जा रहा था। वह जैसे ही चिचैड़िया रोड नंदू मारू के खेत के सामने पहुंचा तभी सामने से एक नीले कलर के ट्रैक्टर का चालक जगदीश तेज गति व लापरवाही पूर्वक चला कर लाया और मेरे लड़के की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी यह बात गिरधारी सरपंच ने बताई थी फिर मैं वहां गया पवन को उठाकर सरदारपुर अस्पताल लाया वहां से डॉक्टर ने धार भेज दिया फिर मैं मेरे लड़के पवन को मेवाड़ अस्पताल धार में भर्ती करा कर रिपोर्ट करवाने आया हूं। रिपोर्ट पर से अनुसंधान कर आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया बाद विचारण के माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी जगदीश पिता गंगाराम को धारा 279 भादवि में 3 माह का कारावास एवं ₹1000 एवं धारा 337 भादवी में 6 माह का सश्रम कारावास और ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पिंजुलाल मेड़ा द्वारा की गई

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