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: मेला देखने गई नाबालिग को जबरदस्ती जीप मे बिठाया,गुजरात ले जाकर पत्नी बना कर किया बलात्कार,डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने 20 वर्ष के कारावास व अर्थदंड से किया दंडित

सरदारपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश सरदारपुर ने नाबालिग से बलात्कार के  मामले मे महत्वपूर्ण निर्णय पारित कर डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एंव 5 हजार रू के अर्थदंड से दंडित किया।


अभियोजन अधिकारी  पी.एल. मेड़ा ने बताया दिनांक 10.03.2020 को अभियोक्त्री अपनी सहेली के साथ ग्राम भोपावर का मेला देखने गई थी। मेला देखकर वापस ग्राम भाटीखोदरा आ रही थी की शाम करीब 5 बजे बलेडी पहुंची थी, वहा पर गांव पंथा के रिश्तेदार सीताराम पिता चेनसिंह, इडु पिता भावसिंह पंथा के इनके साथ में लोदा पिता नजरू जाति भील नि. बाढीपुरा का भी साथ में था। अभियोक्त्री को लोदा ने जबरजस्ती पकड़ लिया तथा वहां पर खडी कालु की जीप में जबरजस्ती बैठा लिया था व अभियोक्त्री को जीप में बैठाकर राजगढ ले गये थे।

राजगढ से बस में लोदा उर्फ विरसिंह गुजरात लेकर गया था व लोदा उर्फ विरसिंह ने अभियोक्त्री को पत्नी बनाकर रखा व अभियोक्त्री के साथ खोटाकाम (बलात्कार) किया। अभियोक्त्री को जिससे एक बच्चा हुआ था। लोदा उर्फ विरसिंह अभियोक्त्री को गुजरात से होली का त्यौहार के लिये गांव लेकर आया था व गांव बाडोपुरा में रह रहे थे। लोदा उर्फ विरसिंह अभियोक्त्री को टांडा हाट लेकर आया था तो पुलिस व अभियोक्त्री के परिवार वालो ने टाण्डा में पकड लिया था और थाने लेकर आये थे। जिसकी रिपोर्ट अमझेरा थाने पर की थी।

विचारण के दौरान  न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक बापू सिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी लोधा उर्फ वीर सिंह पिता नजरू मेडा जाति भील उम्र 22 साल निवासी बिडपाडा थाना गंधवानी जिला धार को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड धारा 5एल 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक  बापू सिंह बिलवाल द्वारा की गई। 

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