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: दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला, साक्षियों के कथनों के आधार पर आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से किया दंडित

सरदारपुर। अमझेरा थाने पर दर्ज एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने गांव की एक महिला के साथ घर में घुसकर रेप किया था तथा महिला को जान से मारने की धमकी भी दी थी। कोर्ट ने 7 साक्षियों के कथन के आधार पर आरोपी को दंडित किया है।


प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि करीब सवा दो साल पहले महिला ने अमझेरा थाने पर आकर प्रकरण दर्ज करवाया था। ग्राम बिजलपुर की महिला के अनुसार 11 फरवरी 2020 को शाम करीब 7-30 बजे अकेली थी तभी आरोपी भुरसिह उर्फ भुरीया पिता किशन घर पर आया। पहले आरोपी ने महिला के पति को लेकर पूछताछ की, जिसपर महिला ने गांव का ही व्यक्ति होने के कारण बातचीत करते हुए बताया कि घर पर कोई नर्ही है। जिसके बाद आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी देकर रेप किया, हालांकि महिला के विरोध के दौरान चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके ससुर मौके पर आ गए थे। किंतु आरोपी ससुर को देखकर मौके से फरार हो गया, महिला ने पति सहित परिजनों को पूरा घटनाक्रम बताया।

अमझेरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए भूरिया को अरेस्ट किया तथा महिला के कोर्ट के समक्ष बयान करवाने के साथ ही मेडिकल करवाया। जांच के बाद अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष महिला अधिकारी उनि सरोज बरोड द्वारा पेश किया गया, इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।

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