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: 4 साल पहले हुए रेप के मामले में कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सुनाई सजा,आरोपी नाबालिग को गुजरात लेकर गया, झांसा देकर किया था दुष्कर्म


सरदारपुर। विशेष न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी राहुल पिता राजु निवासी सोनगढ को रेप के मामले में सजा सुनाई है। आरोपी लड़की का अपहरण कर उसे बस से गुजरात के मोरवी लेकर गया, जहां पर शादी का झांसा देकर लड़की के साथ कई बार रेप किया था। मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।


अभियोजन अधिकारी पीएल मेडा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता 24 नवंबर 2020 को सुबह करीब पांच बजे घर से पैदल मांगोद तक गई थी, जहां पर आरोपी राहुल पीडिता को मिला व बस में बैठाकर गुजरात के मोरवी स्थित बहादुरगढ लेकर गया। आरोपी एक खेत पर मजदूरी करने लगा व कच्चा मकान बनाकर पीडिता को गांव में ही रखा। इस दौरान आरोपी ने शादी करने का झांसा देकर नाबालिग को औरत बनाकर रखा व कई मर्तबा रेप किया था।

इधर लडकी के गायब होने पर परिजनों ने सूचना दसई चौकी पर दी थी। पुलिस पीडिता को दस्तेयाब करते हुए बहादुरगढ़ से लेकर अमझेरा थाने पर पहुंची, जहां पर बयानों में पीडिता ने बताया कि आरोपी ने कहा था कि कुछ दिन बाद शादी कर लेंगे। किंतु आरोपी ने शादी नहीं करते हुए रेप किया था।

आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जांच उपरांत अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों को प्रमाणित मानते हुए आरोपी राहुल को सजा से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बापूसिंह रावत द्वारा की गई।

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