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: मारपीट करना पड़ा महंगा,6 वर्ष पुराने मामले मे न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 6 माह के सश्रम कारावास की सजा अर्थदंड से भी किया दंडित

सरदारपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर महेन्द्र  सिंह मेहसन द्वारा मारपीट के मामले मे  निर्णय पारित करते हुए, आरोपी मंगू पिता भोलाराम यादव जाति गवली उम्र 42 साल नि. सरदारपुर  को  6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी बी.एस.बिलवाल ने बताया कि दिनांक 13.06.2017 को  वह मस्जिद से विमल लेने जा रहा था । कुमार गड्ढा रास्ते में मंगू पिता भोलाराम यादव सामने से आ रहा था और बोलने लगा कि उसे देखकर घुर्रा रहा करके नंगी-नंगी गालियां देने लगा तथा उसने बोला  कि मंगू भाई गाली मत दे कहा तो कहने लगा कि इधर हमारे मोहल्ले  में आना मत कहकर लकडी की मारी जो दाहिने हाथ की गदेली के पास में चोट लगी थी । काला पिता भूरू खान ने घटना देखी है व जाते-जाते बोला कि हमारे मोहल्ले में आया तो जान से खत्म कर दूंगा कहकर चला गया । फरियादी की उक्त  रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तं थाने में असल अपराध क्रमांक 288/2017 अंतर्गत धारा 294, 325, 506 भाग- 2 भा.द.स. 1860 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान मा. न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी  द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी मंगू पिता भोलाराम यादव जाति गवली उम्र 42 साल नि. सरदारपुर  को 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1000- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी ए.डी.पी.ओ. पी.एल.मेडा द्वारा की गई।

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