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: मारपीट करने वाले आरोपी को सजा और अर्थदण्ड से किया दंडित

सरदारपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेंद्रसिंह मेहसन द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी जोगडीबाई पति मडिया भुरिया 51 वर्ष निवासी छडावद (सरदारपुर) को तीन माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल ने बताया कि आठ नवंबर 2017 को फरियादी सुनीताबाई के पडोस के मकान में जोगडीबाई पति मडीया भुरिया रहती है। जोगडीबाई के लड़के प्रेमसिहं के बच्चे कण्डे पर चल कर तोड देते है, फरियादीया द्वारा कण्डे पर चलने से मना किया तो जोगडीबाई व प्रेमसिंह ने मां बहन की गंदी गालिया दी। फरियादीया ने गालिया देने से मना किया तो जोगडीबाई ने पत्थर मारा जो पीछे सिर मे लगा। और बोली कि आज के बाद कण्डे पर चढने से मना किया तो जान से मारने की धमकी दी। घटना आसपास रहने वालो ने देखी है।

राजगढ़ थाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी जोगडीबाई पति मडिया भुरिया निवासी छडावद को तीन माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पीएल मेडा ने की।।

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