ब्रेकिंग

प्रोग्रेसिव पैंशनर एसोशिएशन संघ की बैठक का हुआ आयोजन , कई अहम मुद्दों पर हुए चर्चा

नपं सरदारपुर में शानदार भजनों पर हुआ संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन

प्रोगेसिव पेंशनर्स संघ की तहसील स्तरीय बैठक नरसिंह देवला में कल ,लंबित मांगो पर होंगी चर्चा

अमझर में मलेरिया मास सर्विलेंस कैंप का हुआ आयोजन,मलेरिया रेपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से की जांच

जिला सत्र न्यायाधीश यादव ने गायत्री शक्तिपीठ नवग्रह वाटिका पर पौधारोपण किया

सूचना

: महिला के साथ छेडछाड करने वाले सात साल पुराने मामले मे न्यायालय का आया फैसला, आरोपी को सुनाई सजा, 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से किया दंडित

मनावर । न्यायालय ने महिला से छेडछाड के मामले मे आरोपी इन्दारसिंह पिता रामसिंह भीलाला 30 वर्ष नि. अवराल पटेलपुरा थाना मनावर को सश्रम कारावास एंव अर्थदंड की सजा सुनाई । अपराध क्रमांक 356/2016 को न्यायायिक दण्डाधिकारी सुश्री फाल्गुरनी शर्मा मनावर द्वारा अभियुक्तद को साक्षिगणों के कथनों एवं घटना के तथ्योंल के आधार पर घटना प्रमाणित होने से धारा 354 एवं 506 भादस के आरोप में आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड4 से दण्डित किया।


मिडिया प्रभारी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी रमेश डामर द्वारा बताया कि प्रार्थी ग्राम अवराल पटेलपुरा में निवासरत है तथा कृषि कार्य सम्पाददित करती है। दिनांक 05.06.2016 की रात्रि में अभियोक्त्रीो उसके घर के बाहर सोई हुई थी। थोडी दुरी पर अभियोक्त्री् का पति खाट लगाकर सो रहा था तभी रात्रि करीबन 09 बजे उनके गांव का इंदरसिंह पिता रामसिंह भीलाला आया और बुरी नियत से अभियोक्त्री की खाट पर सो गया और छेडछाड की। अभियोक्त्री ने बोला कि मेरे पास कौन सो गया। और अभियोक्त्रीक चिल्लाई तो चिल्लााने पर आरोपी इंदरसिंह ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के लिये उसको को जान से मारने की धमकी दी। इतने में अभियोक्त्रीो का पति उठ गया और वह भी चिल्लोने लगा। तो अभियुक्तम इंदरसिंह अभियोक्त्रीे के पति को देखकर भाग गया,

घटना करित कर आरोपी इन्दरसिंह को भागते हुये अभियोक्त्री के पति एवं अभियोक्त्रीि की ननद ने देखा । अभियोक्त्रीो ने उक्त घटना के बारे में उसके ससुर को बताया। तत्पश्चात अभियोक्त्रीि द्वारा प्रदत्ति सुचना के आधार पर अभियुक्त् के विरूद्ध थाना मनावर अपराध क्रमाकं 356ध्2016 अंतर्गत धारा 354।(प्),एवं 506 भादस के अंतर्गत प्रथम सुचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई व प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तर को गिरफ्तार किया गया । पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्याियालय के समक्ष पेश किया गया।

जिसके आधार पर न्याययालय ने अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के कथन एवं विचारण के दौरान आये तत्थ यों के आधार पर अभियोक्त्रीभ के साथ छोडछाड करने का दोषी पाया गया । इसके लिये आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्डष से दण्डित किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी रमेश डामर द्वारा की गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें