: छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा एवं अर्थदंड से किया दंडित
Admin
Wed, Mar 5, 2025
सरदारपुर। सरदारपुर न्यायालय से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा यादव ने बुधवार को एक निर्णय पारित करते हुए छेडछाड करने वाले आरोपी भेरूलाल पिता गिरधारी निनामा निवासी ग्राम बडवेली थाना सरदारपुर को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल ने बताया कि 1 सितंबर 2020 को अभियोक्त्री 3 बजे के करीब खेत पर भुट्टे लेने गई थी तो खेत के यहा उसके मोहल्ले में रहने वाला भेरूलाल पिता गिरधारी खडा था। जिसने बुरी नियत से अभियोक्त्री का दाहिना हाथ पकडा तो अभियोक्त्री हाथ छुडाने की कोशिश करने लगी तो भेरूलाल ने बलराम के मक्का के खेत में धक्का दे दिया तो वह चिल्लाई और पत्थर उठाकर भेरू को दे मारा इतने मे अभियोक्त्री के चिल्लाने की अवाज सुनकर भियोक्त्री का पति आ गया तो भेरूलाल ने अभियोक्त्री के पति को भी गंदी गांलिया देते हुए थापड मुक्की से मारपीट करने लगा। अभियोक्त्री ने अपने पति को छुडवाने की कोशिश की तो भेरूलाल ने उसे पत्थर की मार दी और वहा से भाग गया। जिससे अभियोक्त्री को दाहिने हाथ की कोहनी में चोट आयी। भेरूलाल जाते जाते बोला कि मेरे खिलाफ थाने पर रिपोर्ट की तो तुम लोगों को जिन्दा नहीं छोडूगा। आरोपी भेरूलाल के विरुद्ध थाना सरदारपुर में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत आरोपी के विरूध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी भेरूलाल पिता गिरधारी निनामा निवासी ग्राम बडवेली थाना सरदारपुर को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पीएल मेडा द्वारा की गई।।
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