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: घर मे घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीयो को 5 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदंड से किया दंडित

सरदारपुर। घर मे घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीयो को न्यायालय ने सजा एंव अर्थदंड से दंडित किया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सरदारपुर राधाकिशन मालवीय द्वारा प्रकरण मे सुनवाई करते हुये आरोपीयो को सजा से दंडित किया। अति शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने जानकारी देते हुये बताया की घटना दिनांक 28.6.2019 की होकर ग्राम पाना थाना अमझेरा की होकर फरियादी मांगीलाल और उसका लडका महेश दोनो अपने घर पर थे तभी हाना पिता रामसिंह , सुरेश पिता हाना व अर्जुन पिता हाना निवासीगण पाना के लकडी लेकर आये और मांगीलाल व महेश को गालिया देते हुए बोले की तु जमीन पर आना मत तभी फरियादी बोले की जमीन हमारी है इस बात को लेकर आरोपीयो ने घर मे घुसकर मारपीट की तीनो आरोपीगण ने घर के अंदर घुसकर मारपीट की मांगीलाल और उसकी पत्नीन ने बीच बचाव किया और आरोपीगण वहा से भाग गये ।


फरियादी सुचनाकर्ता मांगीलाल द्वारा चौकी दसई में जाकर अपराध क्रमांक 68/2019 अपराध धारा 294, 323, 506 , 34 भादस का पंजीबद्ध कराया आहत को मेडिकल परीक्षण हेतु दसई अस्प1ताल भेजा गया चोंट गंभीर होने से महेश को धार भोज अस्पाताल रेफर किया गया । एक्सकदृरे परीक्षण के दौरान महेश को अस्ति भंग पाया गया जिस पर से थाना अमझेरा में असल कायमी अपराध क्रमांक 359/2019 अपराध धारा 452, 294, 323, 506, 325,34 भादस का अपराध आरोपीगण हाना, सुरेश व अर्जुन खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया । अनुसंधान पश्चात विचारण हेतु प्रकरण न्या यालय में प्रस्तु्त किया गया । प्रकरण का अनुसंधान उनि. सरोज बारोड एवं अरूण कुमार द्वारा किया गया ।


प्रकरण मे अभियोजन की ओर से 8 गवाहो का परिक्षण कराया गया प्रकरण फरियादी आहत एवं अन्यर साक्षीगण तथा डाक्टर मेडिकल रिपोर्ट, एक्सशरे रिपोर्ट में आहत महेश को हाथ की कलाई में फैक्चार हाने की पुष्ठीय पायी । समस्ता साक्षियों का विश्ले षण कर न्यायालय द्वारा आरोपी सुरेश पिता हाना , अर्जुन पिता हाना निवासी ग्राम पाना को अपराध धारा 323 भादस में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित एवं अपराध धारा 459 भादस में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्डप एवं अपराध धारा 325 भादस में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्डर इस प्रकार कुल 4400 रूपये के अर्थदण्डड से दण्डित किया गया अन्या आरोपी हाना पिता रामसिंह कि विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उसके संबंध में कार्यवाही उपशमित की गई । प्रतिकर की राशि 4400 रूपये फरियादी एवं आहत को दिलाये जाने का आदेश परीत किया गया प्रकरण में अभियोजन की ओर से शरद कुमार पुरोहित अति शासकीय लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई ।

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