सरदारपुर : मकान मालिक और होटल मालिक को अपने किराएदार की जानकारी पुलिस थाना में देना अनिवार्य - टी आई कछावा
Bakhtavar Express
Sat, Jan 17, 2026
सरदारपुर। नगर सहित क्षेत्र के मकान व होटलों में रहनेवाले किरायेदारों की जानकारी मकान मालिक और होटल मालिको को पुलिस थाना पहुंचकर इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। मकान मालिक और होटल मालिक द्वारा किरायेदारों की जानकारी नहीं देने पर नियम मुताबिक अनुशात्मक कार्रवाही की जाएगी। रोहित कछावा थाना प्रभारी सरदारपुर ने बताया कि मकान मालिक और होटल मालिक के सुविधा दृष्टि से और कोई अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए पुलिस थाना में इसकी जानकारी होना जरूरी है। थाना प्रभारी कछावा ने बताया कि अक्सर बाहरी अनभिज्ञ व्यक्ति होटलो में ठहरते रुकते है जिसकी जानकारी पुलिस को होना चाहिए। इस जानकारी हेतु रोजाना नगर में वाहन के माध्यम से प्रचार-प्रसार करके मकान व होटलों में रहनेवाले किरायेदारों की सूची पुलिस थाना बुलवाई मंगवाई जा रही है। इसके बाउजूद भी अगर कोई मकान मालिक यां होटल मालिक द्वारा जानकारी उपलब्ध नही कराने और पता चलने पर पर उनके खिलाफ अनुशात्मक कार्रवाही की जाएगी। इसके अलावा नगर व क्षेत्र की दूकानों पर चाइनीज़ धागा बेचते हुए मालिक के पकडाए जाने पर जुर्माना के साथ ठोस कार्रवाई की जाएगी।
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