सरदारपुर। सरदारपुर न्यायालय से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीस द्वारा 30 अप्रैल मंगलवार को एक निर्णय पारित करते हुए आरोपी सावंरिया पिता राणजी, नरसिंग पिता जैमल, बाबु पिता राणजी निवासीगण कालीकराई जिला धार को हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल ने बताया कि चश्मदीत साक्षी झीतरा ने अपने कथन में बताया की 13 फरवरी 2023 के शाम सात से साढ़े सात बजे घटना स्थल पर सावरिया पिता राणजी, नरसिहं पिता जेमाल, बाबु पिता राणजी गुण्डिया निवासी ग्राम काली कराई के द्वारा मृतक राकेश के साथ झगडा कर मारपीट करते देखा है। मृतक राकेश ने सांवरिया पिता राणजी गुण्डिया से दस हजार रूपये उधार लिये थे जो नहीं देने की बात पर से विवाद कर आरोपियों ने मृतक राकेश को किसी धारदार हाथियार एवं पत्थर से मारकर सिर तथा दोनों गालों, कनपट्टी एवं सिर के पीछे चोटें पहुचाकर राकेश की हत्या कर दी है। साक्ष्य छिपाने कि नियत से राकेश के शव को काली कराई डेम ग्राम रूगनाथपुरा की नहर में फेंक दिया। सम्पूर्ण मर्ग जांच, दस्तावेज, मर्ग इंटीमेशन, सफिना फार्म, घटना स्थल निरीक्षण नक्षा मौका, जप्ती पंचनामा, शार्ट पीएम रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा अपना अभिमत लेख किया की मृतक राकेश पिता धुमसिहं कटारा निवासी नयापुरा जौलाना को सिर में चोटें एवं सिर की हड्डी टूट गई थी इन्ही चोटों से राकेश की मृत्यु होना लेख किया गया एवं साक्षियों के कथनों से आरोपीयों के विरूद्ध थाना सरदारपुर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान न्यायालय में शासन की ओर से पिंजुलाल मेडा विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत मौखिक, लिखित, वैज्ञानिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपीयों को आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पिंजलाल मेड़ा द्वारा की गई।।
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