नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले 25 साल के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा,अर्थदण्ड से भी किया दण्डित
सरदारपुर। सरदारपुर न्यायालय से विशेष न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने गुरुवार को एक निर्णय पारित करते हुए नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी भैय्यालाल पुत्र जगदीश 25 वर्ष निवासी ग्राम हातोद थाना अमझेरा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने बताया कि पिडिता कि 25 फरवरी 2021 को अभियोक्त्री और अभियोक्त्री की बहन दोनो की सगाई का कार्यक्रम था। उसी दिन रात में सभी परिवार के लोग सो गये थें। इसी दिन रात में 11 बजे अभियोक्त्री के घर पर भैय्यालाल हातोद का आया और अभियोक्त्री को बोला कि तु मेरे साथ चल तुझे मैं पत्नि बनाकर रखूंगा। अभियोक्त्री ने मना किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी व अभियोक्त्री को जबरन अपने साथ लेकर गांव के बाहर फोर लाईन से गुजरात जाने वाली बस मे बैठाकर जीरागांव जिला अमरेली गुजरात ले गया। वहीं झोपडी बनाकर रहने लगे। भैय्यालाल ने अभियोक्त्री को पत्नि बनाकर रखा व इच्छा के विरूद्ध उसके साथ खोटाकाम ( बलात्कार) किया ।
पुलिस जीरागांव जिला अमरेली गुजरात गये थे वहां से पीडिता और भैय्यालाल को लेकर आये थे। जिसकी रिपोर्ट पिडिता के पिता ने थाने अमझेरा पर की थी। रिपोर्ट पर से आरोपी भैय्यालाल के विरूद्ध अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
विचारण के दौरान न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक बापूसिंह बिलवाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर आरोपी भैय्यालाल पुत्र जगदीश निवासी ग्राम हातोद थाना अमझेरा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।।